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नई दिल्ली.सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ नहीं ले जा सकता। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा- कश्मीर मसला बाइलेटरल इश्यू है और इसे दोनों देशों को मिलकर ही सुलझाना होगा। सुषमा मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर अपनी मिनिस्ट्री के कामकाज का ब्योरा दे रहीं थीं। उनसे पूछा गया था कि भारत कुलभूषण जाधवका मामला ICJ ले गया था, क्या अब पाकिस्तान कश्मीर मामले में भी एेसा ही नहीं कर सकता। और क्या कहा सुषमा ने...
- सुषमा से पूछा गया कि भारत कुलभूषण यादव के मामले को भारत ICJ लेकर गया। वहां भारत को कामयाबी भी मिली और कोर्ट ने जाधव की फांसी की सजा पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी। लेकिन क्या, अब पाकिस्तान कश्मीर मसले को लेकर यही कदम नहीं उठा सकता?
- इस सवाल के जवाब में सुषमा ने कहा- पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक- कश्मीर दोनों देशों के बीच का मामला है और इसे वो बातचीत से ही हल करेंगे।
- सुषमा ने कहा कि जाधव का मामला वियना कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है और इस कन्वेंशन पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही साइन किए हुए हैं। लिहाजा, भारत इसे ICJ में लेकर गया। वहां से हमें राहत भी मिली।
- पाकिस्तान से बातचीत पर सुषमा ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।
- इस सवाल के जवाब में सुषमा ने कहा- पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक- कश्मीर दोनों देशों के बीच का मामला है और इसे वो बातचीत से ही हल करेंगे।
- सुषमा ने कहा कि जाधव का मामला वियना कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है और इस कन्वेंशन पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही साइन किए हुए हैं। लिहाजा, भारत इसे ICJ में लेकर गया। वहां से हमें राहत भी मिली।
- पाकिस्तान से बातचीत पर सुषमा ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।
क्या है जाधव मामला?
- पाक की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद वे ईरान में बिजनेस कर रहे थे। हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को अरेस्ट किया गया था।
- पाक की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद वे ईरान में बिजनेस कर रहे थे। हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को अरेस्ट किया गया था।
भारत ने ICJ में क्या की है अपील?
- इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 8 मई को पिटीशन दायर की थी। भारत ने यह मांग की थी कि भारत के पक्ष की मेरिट जांचने से पहले जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए।
- इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 8 मई को पिटीशन दायर की थी। भारत ने यह मांग की थी कि भारत के पक्ष की मेरिट जांचने से पहले जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए।
भारत ने 4 मांग की थी।
1. फांसी की सजा तुरंत सस्पेंड की जाए।
2. सजा को इंटरनेशनल लॉ और वियना कन्वेन्शन का वॉयलेशन घोषित करें।
3. सजा पर अमल से पाक को रोकें। पाक कानून के तहत ही रद्द करवाएं।
4. पाक सजा रद्द नहीं करता है, तो इसे इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन घोषित करें।
2. सजा को इंटरनेशनल लॉ और वियना कन्वेन्शन का वॉयलेशन घोषित करें।
3. सजा पर अमल से पाक को रोकें। पाक कानून के तहत ही रद्द करवाएं।
4. पाक सजा रद्द नहीं करता है, तो इसे इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन घोषित करें।
ICJ ने पाक को दिए हैं 4 इंस्ट्रक्शन
1. सरकार तय करे कि जाधव को फांसी न हो।
2. सरकार जो भी कदम उठाए, उसकी जानकारी हमें दे।
3. ऐसा कदम न उठाएं, जो जाधव के अधिकारों का हनन करे।
4. जाधव पर भारत को काउंसलर एक्सेस दिया जाए।
1. सरकार तय करे कि जाधव को फांसी न हो।
2. सरकार जो भी कदम उठाए, उसकी जानकारी हमें दे।
3. ऐसा कदम न उठाएं, जो जाधव के अधिकारों का हनन करे।
4. जाधव पर भारत को काउंसलर एक्सेस दिया जाए।
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